खान सर को बड़ी राहत! गिरफ्तारी पर लगी रोक, कोर्ट ने मांगी केस डायरी; 30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना: चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में जिला जज की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में आए आदेश में कोर्ट ने पुलिस को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया। हालांकि, अभी खान सर को अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से उन्हें बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है।

कोचिंग फायरिंग केस में दर्ज हुआ था मुकदमा

पूरा मामला 2 जून की रात का है, जब पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगा था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना के दौरान खान सर के दो सुरक्षा गार्डों द्वारा कथित रूप से हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बाद में इस मामले में खान सर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया।

कोर्ट ने पुलिस से मांगा पूरा रिकॉर्ड

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह मामले की केस डायरी के साथ खान सर का आपराधिक रिकॉर्ड भी पेश करे। कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालतें आमतौर पर आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और जांच की प्रगति से जुड़े दस्तावेज मांगती हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगीं

पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं।

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम उनकी तलाश में कोचिंग सेंटर भी पहुंची थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। इसके बाद माना जा रहा था कि वह अदालत का दरवाजा खटखटाकर अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं।

30 जून को फिर होगी सुनवाई

अब अदालत द्वारा केस डायरी और अन्य दस्तावेज तलब किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर आगे का फैसला ले सकती है।

फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है, जबकि पुलिस को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने होंगे।

 

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